लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा 2025: हरियाणा सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राज्य सरकार “दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना” की शुरुआत 25 सितंबर 2025 को करेगी। यह दिन पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जयंती का अवसर होगा, जिस दिन से इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारम्भ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसकी खासियत यह है कि इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाएं शामिल होंगी।
लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा 2025 मुख्य बातें
बिंदु | विवरण |
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योजना का नाम | दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना |
राज्य | हरियाणा |
लॉन्च तिथि | 25 सितम्बर 2025 (पं. दीन दयाल उपाध्याय जयंती) |
मासिक लाभ | पात्र महिला को ₹2100 प्रति माह |
भुगतान शुरू होने की संभावना | 1 नवम्बर 2025 से |
पात्र आयु | 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएँ |
वैवाहिक स्थिति | विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएँ |
आय सीमा (पहला चरण) | जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम |
विस्तार योजना | अन्य आय वर्ग की महिलाओं को भी चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा |
निवास शर्त | अविवाहित महिला या विवाहित महिला का पति पिछले 15 वर्ष से हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए |
परिवार सीमा | परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई रोक नहीं; यदि 3 महिलाएँ पात्र हैं तो सभी को लाभ मिलेगा |
अनुमानित लाभार्थी (पहला चरण) | लगभग 19–20 लाख महिलाएँ |
अपवर्जन | ऐसी महिलाएँ जिन्हें राज्य की 9 मौजूदा योजनाओं में पहले से अधिक पेंशन मिल रही है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा |
विशेष चिकित्सा श्रेणी | स्टेज 3–4 कैंसर, सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियाँ, हीमोफिलिया, थैलेसिलमिया और सिकल सेल रोग से पीड़ित महिलाएँ इस योजना का अतिरिक्त लाभ भी पाएँगी |
45 वर्ष की आयु पर | अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की होते ही विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए स्वतः पात्र हो जाएगी |
60 वर्ष की आयु पर | 60 वर्ष पूरी होने पर लाभार्थी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए स्वतः पात्र हो जाएगी |
आवेदन प्रक्रिया | सितम्बर 2025 के पहले सप्ताह में गजट नोटिफिकेशन और मोबाइल ऐप लॉन्च होगा; ऐप के जरिए घर बैठे आवेदन संभव होगा |
सूचना प्रक्रिया | पात्र महिलाओं को SMS भेजकर आवेदन के लिए सूचित किया जाएगा |
सार्वजनिक सत्यापन | सभी पंचायतों और वार्डों में पात्र महिलाओं की सूची प्रकाशित होगी; ग्राम सभा और वार्ड सभा को आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा |
अनुमानित वार्षिक खर्च | लगभग ₹5000 करोड़ (पहले चरण के लिए) |
पहले चरण में किन्हें मिलेगा लाभ
योजना के पहले चरण में वे परिवार शामिल होंगे जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। अनुमान है कि पहले चरण में करीब 19 से 20 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। आने वाले समय में इसे अन्य आय वर्गों की महिलाओं तक भी बढ़ाया जाएगा।
पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि अविवाहित महिला या विवाहित महिला का पति पिछले 15 सालों से हरियाणा का मूल निवासी हो। साथ ही सरकार ने साफ किया है कि एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि किसी परिवार में तीन महिलाएं पात्र हैं तो सभी को इसका लाभ मिलेगा।
कौन सी महिलाएं नहीं होंगी शामिल
राज्य सरकार ने पहले से चल रही ऐसी 9 योजनाओं को लाडो लक्ष्मी योजना से अलग रखा है, जिनमें महिलाओं को पहले से ही इससे अधिक राशि की पेंशन मिल रही है। लेकिन कैंसर (स्टेज 3 और 4), 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसिलमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को इस योजना का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा।
आयु अनुसार स्वत: बदल जाएगा लाभ
सरकार ने बताया कि जैसे ही कोई अविवाहित लाभार्थी महिला 45 वर्ष की आयु पूरी करेगी, वह स्वतः विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। इसी तरह 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी महिला स्वतः वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के दायरे में आ जाएगी।
पारदर्शिता और आवेदन प्रक्रिया
कैबिनेट बैठक के बाद आने वाले 6 से 7 दिनों में योजना का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के जरिए महिलाएं घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगी। सरकार की ओर से प्रत्येक संभावित पात्र महिला को SMS भेजकर आवेदन की जानकारी दी जाएगी।
सभी पात्र महिलाओं की सूची पंचायतों और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। साथ ही ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को इस सूची पर आपत्ति दर्ज करने का भी अधिकार होगा।
इस योजना से हरियाणा में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सम्मान को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
लाडो लक्ष्मी योजना क्या है?
लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार द्वारा विवाहित महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता (₹2100) प्रदान करने की एक योजना है, जिसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
लाडो लक्ष्मी योजना योजना का लाभ कौन ले सकता है?
हरियाणा की स्थायी निवासी विवाहित महिलाएं जो निर्धारित आय और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मुझे कितनी राशि मिलेगी?
पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹2100 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
लाडो लक्ष्मी योजना आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट आकार के फोटो जैसे दस्तावेज़ आवश्यक हैं।
मैं लाडो लक्ष्मी योजना योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकती हूँ?
आप ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल/ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से) आवेदन कर सकते हैं।
क्या सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत ₹2100 मिलेंगे?
नहीं, केवल वही महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी जो हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों (जैसे BPL श्रेणी या निश्चित आय सीमा) को पूरा करती हैं।
हमारा मिशन
ladolaxmiyojana.in पर, हमारा मिशन यह सुनिश्चित करना है कि हरियाणा की हर महिला को लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में सटीक और अद्यतन जानकारी मिल सके। हम आपको आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें अपने अधिकारों और अवसरों के बारे में जागरूक करना है।
किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, कृपया हमारे संपर्क अनुभाग पर जाएं।
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